- 12 अगस्त तक लिए जाएंगे आवेदन
- अब तक सात हजार सात सौ से अधिक अनाधिकृत निर्माणों का नियमितिकरण
- नियमितिकरण के लिए जल्द करें आवेदन: कलेक्टर की अपील
द सीजी न्यूज
रायपुर । घरों और प्लाटों पर बिना अनुमति मकान या अतिरिक्त निर्माण कार्य का नियमितिकरण कराने की अवधि एक महीने बढ़ा दी गई है। अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने के लिए अब 12 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। अनाधिकृत निर्माणों का नियमितिकरण तेजी से किया जा रहा है। रायपुर जिले में अब-तक सात हजार 785 अनाधिकृत निर्माण कार्य नियमित किये जा चुके है। अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिन बढ़ाकर 12 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है।
जिले में अब तक 7 हजार 785 अनाधिकृत विकास-निर्माण कार्यो को नियमित किया जा चुका है। इनमें से 3 हजार 745 अनाधिकृत निर्माण निःशुल्क नियमित किए गए है। 120 वर्गमीटर से अधिक के 2 हजार 164 अनाधिकृत निर्माण और 1 हजार 876 गैर आवासीय अनाधिकृत निर्माण कार्य भी नियमित किए जा चुके है।
कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों के निवासियों से अपने घरों या दुकानों में अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के नियमों को प्रशासन ने बहुत सरल कर दिया है। निगम या पालिका की सीमा के बाहर निवेश क्षेत्र के अन्दर के अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने के लिए नगर निवेश कार्यालय में आवेदन जमा होंगें। आवेदक को आवेदन के साथ मकान के कागजात, मकान के फोटोग्राफ्स, मकान का आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए नक्शा और संपत्ति कर या बिजली बिल की रसीद भी संलग्न करनी होगी।
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