द सीजी न्यूज
दुर्ग । वर्ष 2016 से यश ड्रीम रियल स्टेट कंपनी के विरूद्ध संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही के संबंध में लंबित प्रकरण पर कुर्की का अंतिम आदेश जारी कर दिया गया है। निवेशकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत निवेशकों से धन राशि जमा कराकर उनका धन वापस न किये जाने पर यश ड्रीम रियल स्टेट कंपनी और संचालकों की संपत्तियों को कुर्क करने अंतरिम कुर्की आदेश को विशेष न्यायालय दुर्ग द्वारा अत्यांतिक (अंतिम) पुष्टि किया गया है।
कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा कुर्की की गई संपत्ति का विकय और निवेशकों को नियमानुसार राशि वापसी की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु तहसीलदार दुर्ग, भिलाई-3 और पाटन को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में संबंधित तहसीलदारों द्वारा 15 दिनों का इश्तहार जारी कर दिया गया है। कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा किसी प्रकार से आपत्ति/स्थगन आदेश प्रस्तुत न करने की स्थिति में 15 दिनों बाद कंपनी के नाम पर धारित संपत्ति की नीलामी की तारीख तय की जाएगी ।
वर्ष 2016 से लेकर आज तक की स्थिति में कुल 10141 निवेशकों द्वारा लगभग राशि 47 करोड़ 84 लाख 79 हजार 068 रुपये की वापसी हेतु आवेदन किया गया है। निवेशकों की राशि वापसी के लिए कंपनी के नाम पर तहसील दुर्ग भिलाई-3 और पाटन में स्थित लगभग 50 एकड़ भूमि की नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। जिला बालोद में स्थित लगभग 2 एकड़ भूमि की नीलामी के लिए जिला कलेक्टर बालोद को निर्देशित किया गया है। नीलामी की कार्यवाही में किसी प्रकार से न्यायालयीन बाधा न आने की स्थिति में आगामी 1 से 2 माह के भीतर निवेशकों को राशि वापसी की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी।
THE CG NEWS | Online hindi news in chhattisgarh Online hindi news portal