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उरला वार्ड में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर चला। दुर्ग नगर निगम के अफसरों ने कार्रवाई करते हुए प्लाटिंग के लिए किए गए निर्माण कार्यों को तोड़ दिया। वार्ड 57 व 58 में अवैध प्लाटिंग की शिकायतें मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। निगम अफसरों ने बताया कि खसरा क्रमांक 175/31, 175/4, 176/2, 176/38, 202/184, 202/8, और 202/2 अनुमानित 15 एकड़ भूमि पर अवैध प्लाटिंग हो रही थी।

यहां ओम देशमुख, नितेश जैन, बाॅबी, राजेश सिंह, अशोक सिंह, और मुकेश सिंह अवैध प्लाटिंग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और कॉलोनाईजर एक्ट का उल्लंघन करने के कारण यह कार्रवाई की गई। अफसरों ने बताया कि बड़े भूखण्डों को छोटे-छोटे प्लाट में विभाजित कर मार्ग संरचना कर निर्माण किया था।
कार्यवाही के दौरान नायाब तहसीलदार प्रीतम सिंह चौहान, कार्यपालन अभियंता व भवन अधिकारी राजेश पांडेय, सहायक अभियंता जितेन्द्र समैया, उप अभियंता आरके पालिया, उपअभियंता व भवन निरीक्षक गिरीश दीवान, विनोद मांझी, शिव शर्मा, कर्मशाला अधीक्षक बीरेंद्र ठाकुर, सतीश साहू, मोहन नगर थाना व दुर्ग थाना के पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई।
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