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कलेक्टर ने पटवारी को सस्पेंड किया

द सीजी न्यूज

दुर्ग / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के वैधानिक प्रावधानों और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत कदाचरण व पदीय कर्तव्यों के अनुपालन में घोर लापरवाही बरतने पर ईश्वर सिंह सेवई पटवारी हल्का नंबर 26 ग्राम चंगोरी तहसील दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

कलेक्टर के आदेशानुसार निलंबन अवधि में पटवारी सेवई का मुख्यालय तहसील कार्यालय दुर्ग होगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश की पात्रता नहीं है। ईश्वर सिंह सेवई पटवारी सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए बिना अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित है। इस संबंध में तहसीलदार दुर्ग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। पटवारी सेवई निरंतर अनुपस्थित रहे। पटवारी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है। पटवारी का निलंबन आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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