द सीजी न्यूज डॉट कॉम
सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा हवाई यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों हेतु कोविड टेस्ट के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार नोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए हवाई यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पहुंचने से पूर्व 72 घंटे के भीतर कराए गए आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा।
जिन यात्रियों के पास निर्धारित समयावधि की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी कोविड टेस्ट जांच एयरपोर्ट पर की जाएगी। कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी अनुसार संस्थागत क्वारेंटीन, कोविड केयर सेन्टर, अस्पताल में रखा जाएगा। किसी यात्री द्वारा कोविड टेस्ट हेतु सहमति नहीं दी जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे स्वयं के व्यय पर 7 दिवस हेतु क्वारेंटीन होना होगा।
छोटे बच्चों की कोविड टेस्टिंग के बारे में उनके पालकों की सहमति से टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। फ्लाइट में पॉजीटिव यात्री के कान्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए निर्धारित एसओपी के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हवाई यात्रा से आने वाले ऐसे यात्री जिनकी कोविड-19 जांच की रिपोर्ट नेगेटिव है, उन्हें भी 7 दिवस होम आइसोलेशन में रहने और होम क्वारेंटीन नियम का पालन करने की सलाह दी जाएगी। ऐसे यात्रियों के फॉलोअप के लिए भी संबंधित जिलों के कलेक्टर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
एयरपोर्ट पर आवश्यक व्यवस्था और कोरोना जांच व नियंत्रण के संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी एसओपी का पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।
THE CG NEWS | Online hindi news in chhattisgarh Online hindi news portal