नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन के क्रय-विक्रय संबंधी दस्तावेजों के संधारण के निर्देश राज्य के सभी प्रायवेट कोविड सेंटरों/हास्पिटलों के संचालकों व नोडल अधिकारियों को दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का जीवन रक्षक औषधि के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण उपलब्धता के अनुसार, समस्त प्राइवेट सेंटर/अस्पतालों में किया जा रहा है। विभिन्न समाचार माध्यमों से रेमडेसिविर इंजेक्शन के नकली व कालाबाजारी से संबंधित सूचना प्राप्त हो रही है। सभी प्रायवेट कोविड सेंटरों/अस्पतालों के संचालकों/नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके संस्थान द्वारा खरीदी गई और मरीजों के उपचार के लिए  उपयोग में लाए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन के शत्-प्रतिशत क्रय-विक्रय संबंधी दस्तावेजों को मेंटेन करना सुनिश्चित करें। मरीजों को वितरित किए गए इंजेक्शन की खाली व्हायल को मरीज के नाम के साथ संधारण करें।