- सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक व अन्य आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे
- लोगों को धार्मिक व सामाजिक त्यौहारों में भीड़भाड़ न करने और पूजा व अन्य आयोजन घरों में व्यक्तिगत रूप से करने करें प्रोत्साहित
- कोरोना पाजिटिव व्यक्ति सार्वजनिक भीड़भाड़ वाली सुविधाओं, तालाब का उपयोग न करें
द सीजी न्यूज डॉट कॉम
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु सामाजिक, धार्मिक व अन्य आयोजनों के संबंध में सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण के लिए शादियों में 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह अन्त्येष्टि में 10 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। अन्य सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक व अन्य आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
धार्मिक और सामाजिक त्यौहारों के संबंध में धार्मिक गुरूओं, प्रमुखों से अपील की जाएगी कि वे लोगों को धार्मिक व सामाजिक त्यौहारों में भीड़भाड़ न करने और पूजा व अन्य आयोजन अपने-अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से करने के लिए प्रोत्साहित करें। कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों द्वारा आईसोलेशन प्रोटोकॉल के पालन की समय-समय पर जांच की जाएगी। उनके द्वारा सार्वजनिक भीड़भाड़ वाली सुविधाओं, तालाब का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसे सुनिश्चित करने कहा गया है ताकि संक्रमण आगे न फैले।
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