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छत्तीसगढ़ में ‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना‘ एक जून से : वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने राज्य सरकार का अहम फैसला

  • योजना में सभी नागरिक, ग्राम पंचायत तथा संयुक्त वन प्रबंधन समितियां होंगी पात्र
  • धान के बदले खेतों में वृक्षारोपण करने पर कृषक को 3 वर्षाें तक प्रति एकड़ 10-10 हजार रुपए मिलेंगे 

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण कार्य को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने 1 जून 2021 से ‘‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना‘‘ लागू की जा रही है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिक, निजी भूमि की उपलब्धता के अनुसार और सभी ग्राम पंचायतों व संयुक्त वन प्रबंधन समितियां योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के सबंध में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों और वनमण्डलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल की पैदावार करने वाले किसान अगर धान के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि  दी जाएगी। इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से वाणिज्यिक वृक्षारोपण करने पर एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि होगी।

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण करने पर पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक वर्ष बाद 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने व विक्रय का अधिकार संबंधित समिति का होगा। योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र, कृषकों, शासकीय विभागों और ग्राम पंचायतों को भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक-औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाना है।

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