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जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जिला दुर्ग में स्वरोजगार के इच्छुक युवक-युवतियां मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए, व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रुपए ऋण के रूप में दिये जाएंगे। सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 10 प्रतिशत पर अधिकतम 1 लाख रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्प संख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदकों को 15 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रुपए अनुदान राशि की पात्रता है।
योजना के लिए आवेदक की योग्यता राज्य का मूल निवासी, न्यूनतम कक्षा 8 वीं, आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य (विशेष समुदाय को 5 वर्ष की छूट), परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बघेल मेंसन आदर्श नगर महाराजा चौक दुर्ग में आवेदन जमा कर सकते हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक सिमोन एक्का ने कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं को आवेदन जमा कर स्वरोजगार शुरू करने की अपील की है।