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छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम के चेयरमैन वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा के लगातार प्रयासों से 19 वर्षों के बाद निगम में पहला सेवा भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 2021 लागू हो गया है। छग राज्य भंडारगृह निगम का गठन 2 मई 2002 को हुआ था, जिसके बाद लगातार निगम की भर्ती प्रक्रिया को सरल करने और पदोन्नति हेतु विनियम बनाने की कवायद जारी रही, लेकिन लंबे अंतराल के बाद भी प्रत्याशित सफलता नहीं मिल पाई।
विधायक अरुण वोरा द्वारा कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष का पदभार संभालने के साथ ही लगातार कर्मचारी हितों के लिए प्रयास किये गए और भर्ती व पदोन्नति के लिए अपनी प्रक्रिया अपनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 7 जून को शासन द्वारा भंडारगृह निगम के लिए उक्त विनियम का अनुमोदन किया गया। भर्ती व पदोन्नति विनियम मिल जाने से अधिकारी-कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है। उन्होंने वोरा के प्रति आभार व्यक्त किया है।
कार्पोरेशन के अध्यक्ष वोरा ने कहा कि अब पदोन्नति के साथ साथ रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा। वेयर हाउसिंग के अधिकारी-कर्मचारी पूरी जवाबदेही से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अन्नदाता की उपज की सुरक्षा करते हैं। कांग्रेस सरकार ने संवेदनशीलता के साथ उनके हितों का ध्यान रखने का कार्य किया है। वोरा ने इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के साथ ही पूरी केबिनेट के प्रति आभार जताया।
दो नए गोदामों के वर्चुअल भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए वोरा
कार्पोरेशन के अंतर्गत गोदामों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लगातार प्रयासों की कड़ी में अध्यक्ष अरुण वोरा व एमडी अभिनव अग्रवाल मानपुर मोहला में 4.64 करोड़ की लागत से दो नवीन गोदामों के भूमिपूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। शाखा मोहला में 1800 एमटी और मानपुर में 3600 एमटी के नवीन गोदामों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वर्चुअल भूमिपूजन किया गया।