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कलेक्टर के निर्देश पर खाद वितरण में अनियमियता की जांच : दोषी पाए जाने पर एक सस्पेंड

  • सहकारी समिति मटेवा में खाद वितरण की अनियमियता की जांच मोहला एसडीएम ने की
  • खाद वितरण में अनियमियता के लिए शीतल सिन्हा दोषी
  • तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

राजनांदगांव / कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर सहकारी समिति मटेवा में खाद वितरण की अनियमियता की  शिकायत मिलने पर एसडीएम मोहला ललितादित्य नीलम ने शिकायत की जांच की। खाद वितरण में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मटेवा की विक्रेता शीतल सिन्हा को अनियमियता के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है।

कलेक्टर के आदेश के परिपालन में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मटेवा के प्राधिकृत अधिकारी ने विक्रेता शीतल सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। यह कृत्य प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लिए कर्मचारी सेवा नियम के विरूद्ध पाया गया। निलंबन अवधि में विक्रेता शीतल सिन्हा को जीवन निर्वहन भत्ता नियमानुसार देय होगा और  इनका मुख्यालय समिति कार्यालय होगा।

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