द सीजी न्यूज
भिलाई नगर/ 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाने और इसके आयात-निर्यात और बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। भिलाई शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 प्रकार के आइटमों पर पाबंदी लगाने के बाद आज निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर टीम ने कई स्थानों पर छापामार करवाई की। निगम की टीम ने 22 स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 1200 रुपए जुर्माना और 5 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया। महापौर नीरज पाल ने स्वच्छ और सुंदर भिलाई की परिकल्पना को साकार करने सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करने की अपील की है। आज की कार्यवाही में अंजनी सिंह, अनिल खरे आदि शामिल रहे।
शहर में इन प्लास्टिक पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, थर्माकोल की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक के प्लेट, कप, गिलास, कांटे-चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और प्लास्टिक के बने सिगरेट का पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टायरस इसके साथ ही प्लास्टिक कैरी बैग, अल्प-जीवन पीवीसी और क्लोरीन युक्त प्लास्टिक यानी विज्ञापन व प्रचार-प्रसार सामग्री जैसे पीवीसी के बैनर फ्लेक्स, होर्डिंग, फोमबोर्ड का विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय, परिवहन और उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
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