दुर्ग कलेक्टर ने जारी किए आदेश
चिटफंड पाबंदी अधिनियम के तहत आम जनता को लोक लुभावनी योजना बताकर रूपए जमा कराने वाले लोगों से धोखाधड़ी, छल, फरेब कर राशि गबन करने पर तीन संस्थाओं की संपत्ति कुर्क होगी। कलेक्टर अंकित आनंद ने सांई प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड, कंस्टो प्राइवेट लिमिटेड और संस्कारधानी इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं।
सांई प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड एवं कंस्टो प्राइवेट लिमिटेड के संचालक बाला साहब भापकर, शशांक भापकर, पता सांई दरबार उद्यान सोसायटी पिकरी चिचवंड, लिंक रोड पुणे महाराष्ट्र ने आम जनता को अपने संस्था में राशि जमा कराने के बाद धोखाधड़ी किया। संस्कारधानी इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, पता प्लाट नं. 81 कमर्शियल काम्पलेक्स नेहरू नगर भिलाई के संचालक इदरीस अहमद और शहनवाज हुसैन पता गौसीया मस्जिद के पास केम्प 1 भिलाई ने भी लोक लुभावनी योजना के नाम पर लोगों से रूपए जमा कराए और धोखाधड़ी व गबन कर लिया। उनकी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं।