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जुआ, सट्टा के विज्ञापन प्रसारित न करने एडवायजरी जारी

द सीजी न्यूज

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में जुआ और सट्टा में लिप्त रहकर अवैध तरीके से धन कमाने की प्रवृत्ति और ऑनलाईन सट्टा, जुआ की सामाजिक बुराई की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 लागू किया गया है। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जुआ के सभी खेलों का इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर प्रतिषेध रहेगा। इसी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यदि कोई धारा 10 में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, तो 3 वर्ष तक का कारावास और 50 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा।
रायपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त विज्ञापन एजेंसियों, समाचार पत्रों, टीव्ही चैनल और पोर्टल्स के लिए जुआ, सट्टा संबंधी विज्ञापन प्रदर्शित न करने के लिए एडवायजरी जारी की गई है। एडवायजरी में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 10 एवं 11 को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी विज्ञापन जिसके माध्यम से इन खेलों का इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रकाशन कर बढ़ावा दिया जाता है, वह एक दंडनीय अपराध है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे विज्ञापन किसी भी माध्यम से प्रसारित न करने कहा गया है।

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