- एक आरोपी की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी
द सीजी न्यूज
दुर्ग पुलिस ने एमसीएक्स में 3 से 7 प्रतिशत मासिक मुनाफे का झांसा देकर 49.50 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के दूसरे आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संबलपुर के भानुपाली का निवासी है। शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
नेवई थाना क्षेत्र में दर्ज मामले में आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं को खुद को एमसीएक्स कंपनी का स्टाफ बताकर ठग लिया। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने फर्जी बॉन्ड पेपर दिए और अलग-अलग बैंक खातों में पैसे जमा कराए। वादे के मुताबिक लाभांश न मिलने पर पीडि़तों ने नेवई थाने में शिकायत दर्ज कराई।
इस मामले में पुलिस ने पहले आरोपी प्रकाश चंद्र पाढी को 25 सितंबर को ओडिशा के संबलपुर से गिरफ्तार किया था। प्रकाश केंद्रीय जेल दुर्ग में बंद है। इस मामले में शामिल दूसरा आरोपी संतोष कुमार आचार्य (44) पहले से ही एक मामले में गिरफ्तार होकर संबलपुर की सर्किल जेल में बंद था।
जानकारी मिलने पर दुर्ग पुलिस ने न्यायालय की अनुमति लेकर एक टीम ओडिशा भेजी। संतोष आचार्य को विधिवत गिरफ्तार कर दुर्ग लाया गया और अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।
आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 409, 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में अन्य संभावित पीडि़तों से भी पूछताछ कर रही है। आरोपियों के बैंक ट्रांजेक्शन, फर्जी दस्तावेजों और संदेहास्पद लेन-देन की जांच जारी है।
दुर्ग पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे इस तरह के निवेश प्रलोभनों से बचें। किसी भी लाभांश-आधारित स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसकी वैधता और विश्वसनीयता की गहन जांच करना बेहद आवश्यक है। पुलिस ने निवेश ठगी के ऐसे मामलों में तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील भी की है।
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