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लैंड मार्क डेवलपर्स ने 6 मंजिला इमारत की परमीशन ली, बनाई 7 मंजिला, आनंद विहार कॉलोनी के निवासियों के साथ धोखाघड़ी की शिकायत की जांच करने पहुंचे अफसर

  • कॉलोनाइजर एक्ट का उल्लंघन किया गया 
  • 6 मंजिला बिल्डिंग की परमीशन, बना दिया 7 मंजिला इमारत  
  • कॉलोनीवासियों की शिकायत पर नगर निगम, राजस्व विभाग और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की संयुक्त टीम ने जांच की

द सीजी न्यूज

बोरसी और पोटिया में आनंद विहार कॉलोनी फेस 1, 2, 3 के निर्माण में हुई अनियमिताओं की जांच शुरू हो गई है। आज दुर्ग नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन, एसडीएम खेमलाल वर्मा, तहसीलदार योगेंद्र वर्मा और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के संयुक्त संचालक विनीत नायर ने कॉलोनीवासियों की शिकायत की जांच की। जांच में कॉलोनाइजर एक्ट का उल्लंघन होने का पता चला है।

लैंडमार्क डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड भिलाई के डायरेक्टर सुभाष कुशवाहा ने बोरसी वार्ड 52 और पोटियाकला वार्ड 54 में आनंद विहार फेस 1, 2, 3 का निर्माण किया है। यहां बाह्य विकास और आंतरिक विकास में की गई गड़बड़ी और अनियमितताओं की लगातार शिकायत मिल रही थी। निगम कमिश्नर ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ आज मौका मुआयना किया। उन्होंने कालोनी के ड्राइंग डिजाइन, लेआउट, भवन अनुज्ञा सहित अन्य दस्तावेजों की सूक्ष्मता से जांच की। कॉलोनी का निर्माण करने वाले लैंडमार्क डेवलपर्स भिलाई प्राइवेट लिमिटेड ने कॉलोनाइजर एक्ट के नियम और शर्तों का पालन नहीं किया। यहां फ्लैट व आवास लेने वाले नागरिकों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई।

जांच में पता चला है कि बिल्डर सुभाष कुशवाहा ने 6 मंजिल के स्थान पर 7 मंजिला कॉलोनी का निर्माण कर दिया है। इकरारनामा के अनुसार सभी सुविधाओं के साथ हैंडओव्हर किया जाना था। कॉलोनी के सभी ब्लॉक में ब्राउज़र लिफ्ट, फायर सेफ्टी, वाटर हार्वेस्टिंग, सामुदायिक भवन, गार्डन निर्माण, पेंट हाऊस, ब्रीककोबा, डक्ट फ्लावर नहीं लगाया गया है। बिजली के तार अस्त-व्यस्त हैं। आरसीसी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। सिर्फ 6 फीट ऊंची बाउंड्रीवाल बनाई गई है। स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है। पेवर ब्लॉक का काम नहीं किया गया है। गेस्ट हाउस नहीं है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था नहीं है। ऊपर पानी टंकी के कारण ब्लाक के फ्लैटों में सीपेज की समस्या है।

शिकायतकर्ताओं की शिकायत के आधार पर कॉलोनी निर्माण में की गई अनियमितताओं और गड़बड़ियों को चिन्हित कर कॉलोनाइजर के खिलाफ कड़ी कानूनी कारवाही के लिए पंचनामा तैयार किया गया है। शिकायत करने वाले कॉलोनी के निवासियों ने संयुक्त जांच टीम के अफसरों के सामने बयान दर्ज कराया है। जांच के दौरान नगर निगम के भवन अधिकारी गिरीश दीवान, उप अभियंता राजकिशोर पालिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।
निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने बताया कि कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी में नियम विरुद्ध निर्माण किया गया है। कॉलोनी के बाह्य विकास और आंतरिक विकास में अनियमितता बरती गई है। कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी के अंदर उद्यान के लिए छोड़ी गई रिक्त भूमि में भी भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया है। कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी निवासियों के साथ की गई धोखाघड़ी और अनियमितता के कारण उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही के लिए प्रकरण तैयार किया जाएगा। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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