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दुर्ग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में 3 जनवरी से 10 जनवरी तक वाहन चालन संबंधी विशेष जागरूकता अभियान राजेन्द्र प्रसाद चौक मे पंडाल लगाकर चलाया जा रहा है। यातायात नियमों की अनदेखी करते पाए जाने पर आज 8 जनवरी तक कुल 2055 वाहन चालकों को नियमों की जानकारी देकर बंधपत्र भरवाया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेरणा अहिरे द्वारा वाहन चालकों को समझाईश दी गई।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेरणा अहिरे ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर वाहन चलाता है तो यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वर्तमान में हजारों रुपये का चालान वाहन चालक पर किया जाता है या वाहन स्वामी के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने या आवश्यक वाहन संबंधित दस्तावेज न होने पर ट्रैफिक पुलिस किसी भी व्यक्ति से गलत व्यवहार नहीं कर सकता। मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत धारा 139 में यह प्रावधान है कि वाहन चालक को दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा।
अगर वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर तुरंत वाहन का आरसी बुक, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट, पीयूसी नहीं दिखाते हैं तो यह अपराध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि दस्तावेज घर में है तो दस्तावेज पेश करने के लिए उसे समय दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर पुलिस, दस्तावेज तत्काल न दिखाने पर चालान की कार्यवाही करती है, तो कोर्ट में इसे खारिज कराने का विकल्प रहता है।
सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालकोें के दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस उसके विरूद्ध चालान की कार्यवाही नहीं कर सकती। अगर ट्रैफिक पुलिस गलत तरीके से चालानी कार्यवाही करती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको चालान भरना ही पडे़गा। ट्रैफिक पुलिस का चालान कोर्ट का आदेश नहीं है, इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि आपके पास सभी दस्तावेज हैं और आपको दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिनों का समय नहीं दिया गया, तो इस कार्यवाही को कोर्ट निरस्त कर सकता है।
ड्राइविंग लायसेंस की वैधता समाप्त होने पर लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एक साल पहले या एक साल बाद नए लायसेंस के लिए आवेदन दिया जा सकता है। यदि किसी वाहन चालक के ड्रायविंग लायसेंस की वैधता अवधि समाप्त हो गई हो तो दोबारा ड्रायविंग लाइसेंस की परीक्षा पास करना पड़ेगा।