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शासन द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र के स्थान पर 10 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र को मान्यता दी गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आने वाले मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। अल्पसंख्यक समुदाय को रोजगार मूलक योजनाओं और छात्रवृत्ति आदि की सुविधा के लिए जाति प्रमाण पत्र के बदले स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र को मान्य कर दिया गया है।
कोरबा के आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त एसके वाहने ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म करने से अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को राज्य में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, बैंक ऋण प्रयोजनों और छात्रवृत्ति योजनाओं में लाभ मिलेगा। उन्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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