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दुर्ग जिले में कृषि विभाग के अफसरों ने उर्वरक बिक्री करने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच कर अनियमितता पकड़ी है। इन प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभागीय अफसरों ने मे अग्रवाल कॉमर्शियल कंपनी दुर्ग, मे. मधुबन ट्रेडर्स नगपुरा, मे. ताम्रकार एग्रोटेक को अनियमितता मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। पाटन में 3 उर्वरक प्रतिष्ठानों और धमधा में 5 उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया जिसमें से मेसर्स एग्रोटेक बोरी को अनियमितता पाए जाने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब देने कहा गया है।
दुर्ग जिले में खाद के स्टाक की जांच करने के साथ ही डीएपी और यूरिया खाद का स्टॉक कर मुनाफाखोरी रोकने के लिये दुर्ग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विनय पोयम, कृषि विभाग के उपसंचालक एस.एस. राजपूत, जिला उर्वरक निरीक्षक सुचित्रा दरबारी और सहायक संचालक कृषि कुबेर सिंह प्रभारी प्रकोष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड दुर्ग, अमित जोशी उर्वरक निरीक्षक व कृषि विकास अधिकारी विकासखंड सहित अन्य कृषि अधिकारियों द्वारा आज उर्वरक संस्थानों में कालाबाजारी और अधिक दर पर उर्वरक विक्रय करने के संबंध में आकस्मिक निरीक्षण किया गया
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग और उप संचालक कृषि द्वारा विक्रेताओं को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों/नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए समस्त दस्तावेज/अभिलेखों को संधारित कर नियमित रूप से इंद्राज करने के निर्देश दिये गए हैं। शासन के नियमों के अनुसार उर्वरकों का विक्रय पीओएस मशीन के माध्यम से करने और प्रावधानों की अवहेलना करने पर उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबन/निरस्तीकरण की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई।
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